ईवीएम पे भरोसा

 

बिजली वोटिंग मशीनों के माध्यम से डाले गए मतों की 'कागजी गाड़ी' के 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठुकरा दिये जाने में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वर्तमान सत्यापन प्रक्रिया किसी अस्पष्टता से प्रभावित है। बेंच के दो एकमत निर्णयों ने उस विश्वास को दोहराया है जो न्यायिका ने चुनाव प्रक्रिया की ईमानदारी में अब तक बनाये रखा है, विशेष रूप से 'मतदाता परिचयित पेपर ऑडिट ट्रेल' या वीवीपैट लाये जाने के बाद। इस प्रक्रिया में, बेंच ने कागजी मतपत्रों (कागजी बैलेट) की ओर लौटने के विचार को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इस प्रकार का कदम वास्तव में प्रतिकूल होगा और कागजी बैलेट से जुड़े जोखिमों के समापन से हुए लाभों को व्यर्थ बना देगा। यह पहली बार नहीं है जब उच्चतम न्यायालय ने स्थापित प्रक्रिया में दखल देने से इनकार किया है - इससे पहले एक मामले में उसने 'कागजी गाड़ी' के 50 प्रतिशत सत्यापन और एक अन्य मामले में 100 प्रतिशत सत्यापन का निर्देश देने से मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का उपयोग वर्तमान प्रक्रिया में मौजूद प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा-उपायों की समीक्षा करने के लिए किया और ऐसा कुछ नहीं पाया जो इसमें उसके विश्वास को कमजोर करता हो। अदालत द्वारा दिए गए दो निर्देश दूसरी गंभीर चिंताओं से निपटने के लिए हैं। उसने नतीजों के घोषणा के बाद 45 दिनों तक 'सिंबल लोडिंग यूनिटों' को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। उसने यह भी कहा है कि हारने वाले दो शीर्ष उम्मीदवार प्रति विधानसभा क्षेत्र पांच प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माइक्रो-कंट्रोलरों का सत्यापन की मांग कर सकते हैं, ताकि अगर कोई छेड़छाड़ हुई हो तो वह पकड़ में आ सके।वर्ष 2013 के एक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए 'कागजी गाड़ी' एक अनिवार्य आवश्यकता है"। एक अन्य मामले में, उसने वीवीपैट सत्यापन के लिए मतदान केंद्रों की संख्या प्रति विधानसभा क्षेत्र या खंड में एक से बढ़ाकर पांच करने का पक्ष लिया। 'कागजी ऑडिट ट्रेल' इन आशंकाओं के जवाब में लायी गयी कि मतदाताओं के पास यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था कि उनका मत सही-सही दर्ज हुआ या नहीं। यह थोड़ा विडंबनापूर्ण है कि इस तरह के डर से निपटने के लिए जो सत्यापन प्रणाली लायी गयी वह खुद विवाद का विषय बन गयी है कि 'कागजी गाड़ी' का किस हद तक सत्यापन किया जाए। अपनी राय में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ये सुझाव दर्ज किये हैं कि वीवीपैट पर्चियों को मशीनों के जरिए गिना जा सकता है, और भविष्य में गिनती आसान बनाने के लिए वीवीपैट इकाइयों में लोड किये गये चुनाव चिन्हों को बारकोड से लैस किया जा सकता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस तरह के तकनीकी उन्नयन से ही चुनाव प्रक्रिया संदेह-मुक्त बन सकती है। गौर करने लायक ज्यादा बड़ी बात यह है कि संभावित हेराफेरी की आशंकाएं व संदेह इशारा करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग में अविश्वास का यह स्तर पहले कभी नहीं देखा गया। मतदान और मतगणना की प्रणाली में मतदाता का विश्वास एक चीज है, मगर चुनाव निगरानी-संस्था को निष्पक्ष संस्था के रूप में देखा जाना बिल्कुल दूसरी है।


अंकित सिंह "खड्गधारी "
वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक धरा साक्षी (समूह )


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